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धरोहर राशि के संबंध में दिशा निर्देश
पात्रता एवं शर्तें-
- 1.ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चिंहित कृषि यंत्रों में अनुदान के आवेदन हेतु धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गई है एवं भुगतान सुनिश्चित होने पर आवेदन उपरांत ही आवेदक लॉटरी हेतु पात्र होगा।
- 2.ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी।
- 3.पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होगंे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पष्चात् ही रिफंड की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि लॉटरी दिनांक उपरांत तत्काल रिफंड की जावेगी।
- 4.प्रतीक्षा सूची के कृषकों को संचालनालय द्वारा निर्धारित समयावधि उपरांत रिफंड की कार्यवाही की जावेगी।
- 5.ऐसे आवेदक जो लॉटरी में चयनित है किंतु इनके द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्यवाही नही की जाती है इस स्थिति में संबंधित आवेदक की धरोहर राशि के संबंध में संचालनालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
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