डायरी / कैलेंडर 2023 डायरी / कैलेंडर 2023 डायरी / कैलेंडर 2023
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0755-4935001
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ई-मेल आईडी :
dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रो के लिए)
dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
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महत्वपूर्ण जानकारी

-- महत्वपूर्ण सूचना --
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग - DBT
-- महत्वपूर्ण सूचना- -

 (27-06-2024)  कृषि यंत्र  रोटावेटर एवं सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर के लॉटरी परिणाम देखने हेतु यहाँ क्लिक करें
 
(19-06-2024) भारत सरकार द्वारा "सीड ड्रिल" को यंत्र अनुदान से पृथक किए जाने के कारण "सीड ड्रिल" के लक्ष्यों को अन्य आगामी आदेश तक निरस्त किए जा रहें हैं। जिन भी कृषकों ने "सीड ड्रिल" हेतु डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर पोर्टल पर आवेदन किया हैं वे अपने आवेदन "सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर" के लिये कर सकते हैं ।

(18-06-2024) दिनांक 19 जून 2024 दोपहर 12 बजे से 26 जून 2024 तक कृषि यंत्र रोटावेटर  एवं  सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहें है।  प्राप्त आवेदनों के आधार पर  दिनांक  27 जून 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। 
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। 
- कृषि यंत्र रोटावेटर हेतु राशि रू. 5000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
कृषि यंत्र  सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल/ जीरो टिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल/ रेज्ड बेड प्लान्टर/ रिजफरो प्लान्टर/ मल्टीक्रॉप प्लान्टर हेतु राशि रू. 2,000 /- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)। 
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(18-06-2024) ("माँग अनुसारश्रेणी के यंत्रों हेतु आवेदन प्रक्रिया)
 - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर "माँगअनुसार"  (ऑन डिमांडश्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस हेतु उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किये गये है। इन यंत्रों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी-

1. "माँगअनुसार श्रेणीके यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने होंगें।  इन यंत्रों हेतु पृथक से लक्ष्य जारी नहीं कि‍ये जावेगे। 

2. इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नहीं की जावेगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एसके माध्यम से दी जायेगी।3. इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधिलॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी।कृषको को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में निम्नानुसार कृषी यंत्रों को मांग अनुसार श्रेणी में रखा गया हैं। 
  • न्यूमेटिक प्लांटर 
  • स्वचालित टूल बार - राइड ऑन टाइप
  • स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर - बूम टाईप 
  • पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर 
(इच्छुक कृषक निर्धारित धरोहर राशि  रु.5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाकर इस श्रेणी अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।)

नोट:-

  • आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उनके जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बना कर स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
  • "मॉंग अनुसारश्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकतें हैं। 
  • पंजीयन में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निश्चित राशि से कम का होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। 
  • बैंक ड्राफ्ट केवल आवेदनकर्ता के नाम से तैयार कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन आवेदन निरस्त हो जाएगा। 

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(01-02-2024) फ्रॉड कॉल सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना। संचालनालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि मोबाइल क्रमांक  07037767569 8954458193, 8193059587 द्वारा  अनाधिकृत व्यक्ति कृषकों से संपर्क कर निश्चित राशि की मांग कर आश्वासन दे रहा है कि उनका लॉटरी में चयन किया जावेगा एवं अनुदान का लाभ दिया जायेगा।  सभी कृषक ऐसी अफवाहों से सावधान रहें , यदि कोई आपके साथ साइबर अपराध (ठग द्वारा कॉल कर पैसे की मांग करना) गठित होता हैं तो इसकी शिकायत अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in  या टोल फ्री नंबर-1930  पर करें।
(15-02-2024) कृषि यंत्र स्‍ट्रॉ रीपर के आवेदन करने की अंतिम दिनांक 15 फरवरी 2024 से बढ़ाकर 16 फरवरी 2024 तक की जाती है तथा आमंत्रित किए जा रहे आवेदनों की निर्धारित लाॅटरी दिनांक के स्थान पर अब लॉ‍टरी दिनांक 21 फरवरी 2024  को संपादित की जावेगी।
(08-02-2024) दिनांक 09 फरवरी 2024 दोपहर 12 बजे  से 15 फरवरी 2024 तक कृषि यंत्र स्ट्रॉ रीपर के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि रु.10,000 /- का भुगतान Online Payment Gateway के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दिनांक 20 फरवरी 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी। 
नोट-
1. पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे  उनकी धरोहर राशि  प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात  ही रिफंड की जावेगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल रिफंड की जायेगी।
2. पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि  के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि  की जवाबदेही विभाग की नही होगी अगर पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके पश्चात होता है तो कृषक को वह राशि नियमानुसार वापिस कर दी जावेगी किंतु ऐसे प्रकरण लॉटरी में सम्मिलित नहीं होगें।

(05-02-2024) 1. ऐसे कृषक जिन्होने ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के माध्यम से धरोहर राशि का भुगतान किया है एवं लॉटरी दिनांक 11.01.2024 उपरांत जिनका नाम चयनित या प्रतीक्षा सूची में नहीं है उन सभी कृषकों की धरोहर राशि के रिफंड किया गया है। 
2. इसके बाद भी जिन कृषकों की धरोहर राशि प्राप्त नहीं हुई है, तो ऐसे कृषक जिले के सहायक कृषि यंत्री को बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (जिस बैंक अकाउंट से कृषकों द्वारा धरोहर राशि का भुगतान किया गया था) दिनांक 16.01.2024 से वर्तमान दिनांक तक प्रस्तुत करें ताकि ऐसे प्रकरणों का निराकरण किया जा सके।

(30-01-2024) "मॉंग अनुसार" (ऑन डिमांड) श्रेणी  अंतर्गत  किसान ड्रोन के आवेदन निर्धारित धरोहर राशि रु.10,000/- के साथ पुनः पोर्टल पर प्रारम्भ किये जा रहे हैं। डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनाया जाना होगा।
(26-01-2024) संचालनालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति कृषकों से संपर्क कर निश्चित राशि की मांग कर आश्वासन दे रहा है कि उनका लॉटरी में चयन किया जावेगा एवं अनुदान का लाभ दिया जायेगा।  सभी कृषक ऐसी अफवाहों से सावधान रहें एवं ऐसे व्यक्ति की शिकायत पुलिस में दर्ज करावें। 

(19-01-2024)   लॉटरी दिनांक 11-01-2024 उपरांत ऐसे सभी आवेदक जिनका नाम चयनित सूची या प्रतीक्षा सूची में नहीं है, वह अपनी धरोहर राशि का रिफंड कृषक प्रोफाइल में जा कर "ऑनलाइन लेनदेन की स्थिति " में रिफंड की वर्तमान स्थिति देख सकते है।

(27-12-2023) सभी निर्माता/डीलर यह सुनिश्चित करे की दिनांक 01 जनवरी 2024 से आपके द्वारा अनुदान योजना में प्रदाये किये जा रहे समस्त कृषि यंत्रो की प्लेट भारत सरकार के निर्देशानुसार  "laser cut serial number" में होना अनिवार्य होगा।

(20-12-2023) वर्तमान में कृषको को कृषि यंत्रो में आवेदन करने हेतु धरोहर राशि के रूप में  बैंक ड्राफ्ट(डी.डी) के माध्यम से लिये जाने की व्यवस्था हैं। उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया गया हैं। दिनांक 22 दिसंबर 2023 से पोर्टल पर नवीन पद्धति लागू की जा रही हैं जिसके अंतर्गत आवेदन में चाही गई धरोहर राशि का भुगतान Online Payment Gateway के माध्यम से किया जायेगा। अतः नवीन सभी लक्ष्यों में उपरोक्तानुसार आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(20-12-2023) ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से प्रदेश के कृषकों को शासन की योजनाओं से समयसीमा में लाभ दिलाये जाने का उद्देश्य है किन्तु निर्माता स्तर पर प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहते है फलस्वरूप प्रकरण के अंतिम निराकरण में विलम्ब होता है। अतः निर्माताओं को 07 दिवस में प्रकरण पर कार्यवाही करनी होगी अन्यथा प्रकरण स्वतः जिला कार्यालय को अग्रेषित हो जायेगा एवं इसे निर्माता की सहमति के साथ सत्यापित माना जावेगा। स्वतः अग्रेषित होने वाले प्रकरणों में सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित निर्माता की होगी।
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(26-10-2023) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर वितरित यंत्र जिनकी टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता समाप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं।  ऐसे समस्त यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट नवीनीकृत कर संचालनालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा ऐसे समस्त यंत्रों को डी.बी.टी. पोर्टल से पृथक करनें की  एकतरफा कार्यवाही की जावेगी। 

(09-10-2023) प्रदेश के सभी कृषकों को यह अवगत कराया जाता हैं कि पोर्टल पर लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों के अलावा किसी भी कृषक के लॉटरी में उल्लेखित यंत्रों के ऑफलाइन आवेदन किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं तथा ऐसी अफवाहों /फेेक मैसेज से सावधान रहें। शासन द्वारा पोर्टल के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया ही निर्धारित की गई है जो कि पूूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष हैं जिसमें सभी तरीकों की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से सभी के द्वारा देखी जा सकती है।
यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है अथवा कोई अफवाह/फेेक मैसेज प्राप्त होता है तो वह dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते हैं।

(09-10-2023) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर एस.एम.ए.एम. के अंतर्गत् नवीन यंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसके आधार पर ही पोर्टल् पर लक्ष्य जारी किये जाते है। नवीन यंत्रों के संबंध  में कृषकों से अनुरोध है कि वे इन यंत्रों पर उपयोगिता, कार्यप्रणाली एवं निर्माता द्वारा प्रदर्शित दर से पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत ही क्रय करने की कार्यवाही करेें।

(19-07-2023) ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है । 

(14-07-2023) कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि-
1. जो कृषक पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। 
2. नये कृषकों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है। 
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निर्माता ध्यान दें। 
(29-12-2021)  ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल का बैंक खाता क्रमांक परिवर्तन की सूचना 
निर्माताओं को सूचित किया जाता है की, धरोहर राशि एवं वार्षिक पोर्टल शुल्क (अलग-अलग) ऑनलाइन माध्यम (RTGS/NEFT ) से निम्न लिखित नवीन खाते में जमा करावें एवं ऑनलाइन भुगतान की जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।   
नवीन खाते का विवरण हेतु  :-  क्लिक करें । 
Account Name Account Number Bank NameIFSC BranchCity
Sanchalak Rajya Krishi Vistar Evam Prashikshan Sansthan Bhopal (e-Krishi)
40617355333State Bank of IndiaSBIN0007726 Neelbad Bhopal
विशेष : यह खाता सिर्फ निर्माताओं के उपयोग के लिए है। कृषक इस खाते में कृषि यंत्रों के पंजीयन हेतु लिए जाने वाली धरोहर राशि जमा न करें ।
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(29-08-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं अंतर्गत कार्य करने हेतु डीलर के लिये G.S.T. नम्बर अनिवार्य है। अतः आप से संबंधित डीलर का G.S.T. नम्बर 3 दिवस के अंदर पोर्टल पर अपडेट करें G.S.T. नम्बर अपडेट नही करने की स्थिति में डीलर को पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा वह पोर्टल पर कार्य नही कर सकेगा। पोर्टल पर शीघ्र ही लक्ष्य जारी किये जाने है। 
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(01-06-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रो को टेस्टिंग करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। अतः सभी निर्माता अपने कृषि यंत्रो की टेस्टिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में करा सकते हैं।
(21-03-2022) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत निर्माताओं के अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि हेतु पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में। पत्र देखने हेतु क्लिक करें। 



पोर्टल सम्बंधित जानकारी के लिए वैकल्पिक संपर्क नंबर - 0755-4935002
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