आवेदक का विवरण
आवेदन क्रमांक : {{printregistration.AppReqNo}} |
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नाम : {{printregistration.Farmer_Name}} |
आधार नंबर : {{printregistration.Aadhar_No}} |
जेंडर : {{printregistration.Gender}} |
जन्म तिथि : {{printregistration.DOB}} |
जिला : {{printregistration.District_name_H}} |
विकास खंड/ग्राम : {{printregistration.Block_Name_H}} / {{printregistration.Village_name_H}} |
कृषक वर्ग/श्रेणी : {{printregistration.Category_Name_H}}/{{printregistration.Sub_Category_Name_H}} |
मोबाइल न. : {{printregistration.Mobile_No}} |
पता (आधार कार्ड अनुसार) : {{printregistration.Address}} |
डी.डी. : {{printregistration.Transaction_No}}
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डाउनलोड करें
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धरोहर राशि का विवरण
ट्रांजैक्शन आईडी |
ट्रांजैक्शन दिनांक |
धरोहर राशि |
बैंक रिफरेन्स आईडी |
रिफंड आईडी |
रिफंड दिनांक |
स्थिति |
{{printregistration.Online_Application_No}} |
{{printregistration.Online_Transaction_Date}} |
₹ {{printregistration.Online_Amount}} |
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{{printregistration.Online_Refund_Date}} |
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नोट:- यह पंजीयन योजना अंतर्गत केवल आवेदन का पंजीयन हैं| लक्ष्य अनुसार आवेदनों की प्रथमिकता कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से निर्धारित की जवेगी| लॉटरी से निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार ही अनुदान की पात्रता होगी| लॉटरी दवारा निर्धारित प्राथमिकता सूची पोर्टल पर निर्धारित तिथि को देखी जा सकेगी।
महत्वपूर्ण निर्देश
- समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।
- क्रय स्वीकृति उपरांत निधारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा।
- लॉटरी में चयन उपरांत आगामी कार्यवाही हेतु आपके जिले के पोर्टल पर पंजीकृत यंत्र/सामग्री डीलरों से संपर्क करे।
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लॉटरी के 7 दिवस के अन्दर कृषक द्वारा डीलर चयन कर आवेदन अग्रेषित करना होगा।
जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री को क्रय कर सकेंगे।
- कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
- क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिवस में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
- आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
- कृषक को सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब उसका आवेदन लॉटरी अंतर्गत चयन सूची मे आया होगा तथा वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
- लॉटरी अंतर्गत लक्ष्य अनुसार चयन होने पर डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
- सामग्री क्रय करने के पूर्व डीलर बदलने की सुविधा प्रत्येक डीलर के लॉगिन में उपलब्ध कराइ गयी है। कृषक इस सुविधा का उपयोग केवल एक बार सामग्री का क्रय करने के पहले कर सकते है।
- योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
- डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रत्येक जमा कराई गयी राशि हेतु डीलर को अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगाना अनिवार्य होगा।
- डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।
- विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होता अनिवार्य हैं।
धरोहर राशि के संबंध में दिशा निर्देश :-
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर चिंहित कृषि यंत्रों में अनुदान के आवेदन हेतु धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गई है एवं भुगतान सुनिश्चित होने पर आवेदन उपरांत ही आवेदक लॉटरी हेतु पात्र होगा।
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी।
- पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होगंे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पष्चात् ही रिफंड की जावेगी एवं इसके अतिरिक्त सभी आवेदकों की धरोहर राशि लॉटरी दिनांक उपरांत तत्काल रिफंड की जावेगी।
- प्रतीक्षा सूची के कृषकों को संचालनालय द्वारा निर्धारित समयावधि उपरांत रिफंड की कार्यवाही की जावेगी।
- ऐसे आवेदक जो लॉटरी में चयनित है किंतु इनके द्वारा कृषि यंत्र क्रय की कार्यवाही नही की जाती है इस स्थिति में संबंधित आवेदक की धरोहर राशि के संबंध में संचालनालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
घोषणा:- मैं घोषणा करता हूँ कि विगत {{printregistration.Duration}} वर्षो से मैंने किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की अनुदान योजनाओं के अन्तर्गत यंत्र ({{printregistration.Yantra_Name}}) हेतु अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया है। मेरे द्वारा इस अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में प्रदान की गई जानकारी किसी भी स्तर पर यदि असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जावे एवं मैं अनुदान का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं रहूँगा।
किसान कॉल सेंटर
कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु
1551 or 1800 180 1551
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सहायता केंद्र
दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002
ई-मेल आईडी :
dbtsupport@crispindia.com(कृषि यंत्रो के लिए)
dbtagrisupport@crispindia.com (सिंचाई यंत्रो के लिए)
Website - https://dbt.mpdage.org/
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